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पुलिस हिरासत में मौत: सरकार, सीबीआई और डीजीपी को नोटिस जारी

 किन्नौर पुलिस हिरासत मौत मामले में हाईकोर्ट का कड़ा रुख

शिमला: हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में पुलिस हिरासत में एक व्यक्ति की मौत के मामले में हाईकोर्ट ने गंभीर संज्ञान लिया है। अदालत ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार, गृह विभाग और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी किया है।



क्या है मामला?

8 अगस्त, 2024 को किन्नौर के तेलंगी गांव निवासी किशोर कुमार की पुलिस हिरासत में मारपीट के बाद मौत हो गई थी। आरोप है कि पुलिसवालों ने किशोर को हेलमेट से पीटा था, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। घटना के बाद ग्रामीणों ने निष्पक्ष जांच की मांग की थी। हालांकि, पुलिस ने इस मामले में सिर्फ एक पुलिसकर्मी को ही हिरासत में लिया था।

हाईकोर्ट ने क्या कहा?

हाईकोर्ट ने इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशानिर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि पुलिस हिरासत में मौत के मामलों की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी को सौंपी जानी चाहिए। अदालत ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर 10 जनवरी को अगली सुनवाई होगी।

महत्वपूर्ण बिंदु:

 * सीबीआई जांच की मांग: मृतक की पत्नी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है।

 * राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशानिर्देश: हाईकोर्ट ने इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशानिर्देशों का हवाला दिया है।

 * पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई: इस मामले में अभी तक पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।

 * ग्रामीणों का विरोध: इस घटना के बाद से ग्रामीण निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं।

यह मामला पुलिस हिरासत में होने वाली मौतों के मुद्दे पर गंभीर सवाल उठाता है। यह देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में हाईकोर्ट क्या फैसला सुनाता है।

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